Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज आ सकता है फैसला, हिंदू पक्ष ने की मालिकाना हक और सर्वे कराने की मांग

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jul 21, 2022, 08:58 AM IST

मथुरा सिविल कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है.

Shri Krishna Janmabhoomi: हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद पर मालिकाना हक और मस्जिद का सर्वे कराए जाने की मांग की है. कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है.

डीएनए हिंदीः मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) शाही ईदगाह मामले में आज हमस सुनवाई है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होने वाली इस याचिका में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले में 3 महीने के अंदर सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर उनका निस्तारण करने का आदेश दिया था. पिछली सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में अपनी दलीलें रखी गई थीं.  

मुस्लिम पक्ष ने की केस खारिज करने की मांग
पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस केस को नॉन मेंटबल बताते हुए केस को खारिज करने की मांग की. हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को जन्मभूमि की जमीन पर बनाया गया है. ऐसे में यह जमीन उन्हें वापस की जाए. इसके अलावा मस्जिद का सर्वे की कराया जाए. अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र के जरिए मांग की है कि शाही ईदगाह में स्टे, कोर्ट कमीशन और सर्वे किया जाए.

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हिंदू पक्ष ने दी ये दलील
इस मामले में 18 जुलाई को हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दलीलें रखी गईं. हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के सीपीसी 7/11 के तहत दायर किए प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. हिंदू पक्ष का कहना है कि जिला कोर्ट एक मामले में पहले ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले को मेंटेनेबल माना जाए. कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है. 

हाईकोर्ट ने भी स्वीकार की याचिका
बता दें कि सोमवार को इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई. इस याचिका में ईदगाह परिसर के साइंस्टीफिक सर्वे की मांग की गई है. हाईकोर्ट पहले ही इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं का 3 महीने में निस्तारण करने का निचली अदालत को आदेश दे चिका है. ऐसे में आज निचली अदालत जन्मभूमि मामले में फैसला सुना सकती है. 

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