डीएनए हिंदी: पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस जगह-जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है. इस बीच उत्तराखंड के देहरादून में इस हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर के पकड़े जाने की खबर है.
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, देहरादून की पेलियो पुलिस चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो गाड़ियां पकड़ी गई हैं. ये दोनों गाड़ियां STF उत्तराखंड और STF पंजाब के संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ी गईं. सूत्रों के अनुसार, इन गाड़ियों में से कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनमें से एक के लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का शूटर होने की आशंका है.
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मूसेवाला के पिता बोले- गोलीबारी होते देखी
पंजाब के मानसा जिले में हुए हमले के बाद रविवार को मूसेवाला और दो अन्य को सिविल अस्पताल पहुंचाने वाले बलकौर सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि उनके बेटे को जबरन वसूली के लिए गैंगस्टर द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसमें कहा गया है कि रविवार को जब उन्हें पता चला कि मूसेवाला बिना सुरक्षाकर्मी या बुलेट प्रूफ वाहन के घर से निकल गए हैं, तो वह उनके पीछे गए.
गायक एवं कांग्रेस नेता मूसेवाला की रविवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. राज्य सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद यह घटना हुई. सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए मुहैया किए गए चार कमांडो की संख्या घटाकर दो कर दी थी.
बलकौर सिंह के मुताबिक, जब वह जवाहर के गांव पहुंचे तो उन्होंने एक कोरोला कार देखी, जिसमें चार लोग सवार थे और वह मूसेवाला की जीप का पीछे कर रहे थे. प्राथमिकी में कहा गया है, "जब उनका बेटा गांव बरनाला की ओर मुड़ा, तो एक बोलेरो उनके बेटे की जीप के सामने रुक गई."
उन्होंने कहा कि कोरोला और बोलेरो में सवार लोगों ने उनके बेटे पर अंधाधुंध गोलीबारी की और इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए. उन्होंने प्राथमिकी में कहा कि उनके बेटे को कई गोलियां लगीं. उन्होंने बताया कि वह कुछ स्थानीय लोगों की मदद से मूसेवाला और दो अन्य (घायल) लोगों को सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन उनके बेटे की मौत हो गई.
पुलिस ने बलकौर सिंह की शिकायत के बाद मानसा थाना (सिटी-एक) में हत्या का मामला दर्ज किया है. बलकौर सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और अन्य बदमाशों से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके बेटे ने बुलेटप्रूफ वाहन रखा था. पुलिस ने बताया कि इस मामले में IPC की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. हत्या की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.
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