यूट्यूबर ध्रुव राठी वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से माफीनामा देने लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि वह शिकायतकर्ता से लिखित में माफी मांगें. हालांकि, यह शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वह इस माफीनामा को स्वीकार करें या नहीं. इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी. इससे पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को रीट्वीट करना उनकी गलती थी.
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से कहा, 'मुजे यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि यह एक गलती थी. इस पर जस्टिस खन्ना ने शिकायतकर्ता के वकील से पूछा कि सिंघवी मान रहे हैं कि यह एक गलती थी. क्या आप इस मामले को बंद करने लिए सहमत हैं? शिकायतकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि वह इस पर निर्देश लेंगे.
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क्या था पूरा मामला?
बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर youtuber ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में कथित 2018 में केस दर्ज हुआ था. जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा शुरू किया गया. केजरीवाल के खिलाफ समन जारी हुआ, जिसको रद्द कराने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
ध्रुव राठी ने 2018 में एक ट्वीट करते हुए 'आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी' नाम के ट्विटर पेज के संस्थापक और संचालक पर बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2 जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया था. दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था.
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