Shiv Sena Crisis: शिवसेना के चुनाव चिह्न पर आज आ सकता है फैसला, उद्धव ठाकरे ने की यह मांग

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 27, 2022, 12:11 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल मंगाई है. 

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन जजों की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया था.  

डीएनए हिंदीः शिवसेना (ShivSena) के चुनाव चिह्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. कोर्ट में शिवसेना के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुना सकता है. 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी. बता दें कि उद्धव और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) दोनों ही गुट पार्टी सिंबल पर अपना दावा जता रहे हैं. 

संविधान पीठ को भेजा गया था मामला 
बता दें कि सीजेआई ने इस मामले को तीन जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था. इसके बाद मामले की सुनवाई संविधान पीठ ने की. 7 सितंबर को इस मामले में सुनवाई की गई. इसमें जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि आप अपनी ऊर्जा को 27 सितंबर तक बचा कर रखें. कोर्ट में आज इस मामले की दोबारा सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने दोनों पक्षों से संक्षिप्त में दलीलें मांगी थी. 

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शिंदे ने की थी बगावत 
एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे से बगावत कर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी. इसके बाद शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता,एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की ओर से मिले निमंत्रण,नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया और पार्टी पर अधिकार जैसे मामले हैं.उधर, चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना पर दावे को लेकर सुनवाई कर रहा है. उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहा है. वहीं शिंदे गुट कार्रवाई रोके जाने की मांग का विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है. इसी मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट  फैसला सुना सकता है. 

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