Supreme Court ने PM Modi के चुनाव लड़ने रोकने वाली याचिका खारिज की, EC के पास जाने का दिया निर्देश

Written By स्मिता मुग्धा | Updated: May 14, 2024, 03:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने PM Modi के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Supreme Court Declines Plea Against PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. कथित हेट स्पीच का हवाला देकर दाखिल की गई थी याचिका.

प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के चुनाव रोकने को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाने का निर्देश भी दिया है. पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए प्रचार के दौरान अप्रैल में राजस्थान के बांसवाड़ा में एक बयान दिया था. उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र की आलोचना करते हुए कहा था कि इसमें मुस्लिम लीग की झलक है. 

बांसवाड़ा में दिए बयान को आधार बना दाखिल की थी याचिका 
पीएम के कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर दिए इसी बयान को हेट स्पीच बताते हुए याचिकाकर्ता ने अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चुनाव आयोग ही ऐसी शिकायत के लिए उपयुक्त जगह होगी. 


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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि यह इस तरह का केस नहीं है जिसकी सुनवाई सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में ही करें. याचिकाकर्ता की जो भी शिकायत हैं उसे चुनाव आयोग के पास लेकर जाना चाहिए. इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस ले ली और इसे खारिज मान लिया गया है. 

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