Tirupit Laddu Controversy: तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए SIT (विशेष जांच टीम) गठित करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट को ओर से कहा गया है कि इस टीम में पांच लोग शामिल होंगे. जिसमें दो अधिकारी सीबीआई से, दो अधिकारी राज्य सरकार के और एक अधिकारी FSSAI का होगा.
इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा "हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के प्लेटफार्म में तब्दील होने की इजाजत नहीं दे सकते." ये भी जानना जरूरी है कि पहले इस मामले की जांच राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले की जांच अब राज्य सरकार की एसआईटी नहीं बल्कि नई SIT करेगी.
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करोड़ों लोगों की आस्था का मामला
बता दें कि ये आदेश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है. हम नहीं चाहते कि यह सियासी ड्रामा बने. कोर्ट ने सुझाव दिया कि 5 लोगों की SIT बनाई जा सकती है, जिसमें सीबीआई के दो अधिकारी और FSSAI का एक सदस्य शामिल हों.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट से की अपील
वहीं सुनावाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि इस केस की जांच एसआईटी को न देकर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी सौंपी जाए. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि बेहतर होगा कि इसकी स्वतंत्र जांच हो. इसमें केन्द्र के अधिकारी और राज्य के अधिकारी शामिल हों.
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