कल से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी लाइव स्ट्रीमिंग, जल्द होगा अपना Live Stream Platform

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Sep 26, 2022, 03:41 PM IST

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में होने वाले कुछ मामलों की सुनवाई अब जनता भी सीधे देख सकेगी. जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अपना प्लेटफॉर्म भी ला सकता है.

डीएनए हिंदी: कोर्ट में होने वाली सुनवाई की भी अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी. यह लाइव स्ट्रीमिंग कल यानी 27 सितंबर से ही शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार इस बारे में कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कुछ मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा. इसके लिए कोर्ट का अपना प्लेटफॉर्म होगा. पूर्व बीजेपी नेता के एन गोविंदाचार्य (K N Govindacharya) के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि कोर्ट की सुनवाई का कॉपीराइट YouTube जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म को सरेंडर नहीं किया जा सकता है. इसके जवाब में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कोर्ट का अपना लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लाने की बात कही. उन्होंने कहा कि तब तक यूट्यूब का इस्तेमाल अस्थाई रूप से होगा. 

17 अक्टूबर को होगी कॉपीराइट मामले में अगली सुनवाई 
वकील विराग गुप्ता ने जस्टिस एस रविंद्र भट और जेबी पारदीवाला की बेंच को बताया कि यूट्यूब ने वेबकास्ट के लिए कॉपीराइट की मांग की है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कॉपीराइट मामले का ध्यान रखेंगे. निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा अपना प्लेटफार्म होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने गोविंदाचार्य की अंतरिम याचिका पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की है.

ये भी पढ़ेंः Rajasthan: टेक ऑफ नहीं कर पाएगा पायलट का प्लेन! गहलोत समर्थकों ने सौंपे इस्तीफे

चार साल पहले हुई थी लाइव स्ट्रीमिंग की बात
बता दें कि चार साल पहले 26 सितंबर, 2018 को स्वप्निल त्रिपाठी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक महत्व के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग सुनवाई की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था. हाल ही में 26 अगस्त को CJI एनवी रमना की सेवानिवृत्ति के दिन हुई कार्यवाही को जनता के लिए लाइव-स्ट्रीम भी किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर से संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला किया है.
 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.