डीएनए हिंदीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज कई अहम मामलों की सुनवाई होनी है. शीर्ष अदालत मैरिटल रेप केस (Marital Rape Case), यूक्रेन के भारतीय मेडिकल छात्रों के लेकर पालघर साधु हत्याकांड (Palghar Sadhu Murder) मामले में आज सुनवाई कगेगा. इसके अलावा केंद्र-राज्यों के मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए कॉमन ड्रेस कोड (Common Dress Code) मामले में भी आज सुनवाई हो सकती है.
क्या है मैरिटल रेप?
बता दें कि पत्नी की बिना सहमति के अगर पति जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है. भारतीय दंड संहिता (IPC) इसे अपराध नहीं मानती है. IPC की धारा 375 में रेप की परिभाषा दी गई है. धारा 375 के अपवाद में कहा गया है कि पति अगर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध या किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट करता है तो यह रेप नहीं है. अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो तो इसे रेप की श्रेणी में रखा जाएगा. साफ तौर पर मैरिटल रेप का जिक्र आईपीसी में नहीं है.
मैरिटल रेप केस में 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों ने अलग-अलग फैसले दिए थे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया. शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि पति-पत्नी के बीच जबरन यौन संबंध रेप माना जाएगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर देशभर की निगाहें टिकी हैं.
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कॉमन ड्रेस कोड मामला
सुप्रीम कोर्ट में आज कॉमन ड्रेस मामले को लेकर भी सुनवाई होनी है. वकील अश्विनी उपाध्याय के 18 वर्षीय बेटे और लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय ने इस मामले में याचिका दाखिल की है. इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए कॉमन ड्रेस की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इससे छात्रों में समानता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी.
पालघर साधु हत्याकांड
सुप्रीम कोर्ट में आज पालघर साधु हत्याकांड मामले की भी सुनवाई होनी है. कोर्ट को यह तय करना है कि इस मामले की सुनवाई सीबीआई करेगी या नहीं. बता दें कि 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के दो साधुओं 35 वर्षीय महंत सुशील गिरी, 65 वर्षीय महंत कल्पवृक्ष गिरी और 30 वर्षीय ड्राइवर निलेश तेलगडे की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था. वीडियो में यह भी सामने आया कि महंत कल्पवृक्ष गिरि जान बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी का हाथ पकड़कर चल रहा था लेकिन पुलिसवाले ने कथिततौर पर उनका हाथ छुड़ाकर उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया था. 2020 में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया था.
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यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय मेडिकल छात्रों पर सुनवाई
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. यह छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करते थे लेकिन युद्ध के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए थे. ये छात्र देश के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए जाने की मांग कर रहे हैं. इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि इन छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जा सकता है. इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है.
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