Mohammad Zubair की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार के लिए लिस्ट हुआ केस

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 07, 2022, 01:21 PM IST

मोहम्मद जुबैर

Mohammad Zubair Alt News: सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई करने की अपील स्वीकार कर ली है और उनके केस को कल यानी शुक्रवार के लिए लिस्ट कर दिया गया है.

डीएनए हिंदी: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई एफआईआर के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) राजी हो गया है. इस मामले को शुक्रवार के लिए लिस्ट किया गया है. इससे पहले, हिंदू संतों को कथित रूप से 'नफरत फैलाने वाला' कहने के लिए मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था. मोहम्मद जुबैर ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वहीं, मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने इस मामले का उल्लेख अवकाशकालीन पीठ के समक्ष किया, जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी से इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की. गोंजाल्विस ने कहा कि एफआईआर को देखने से पता चलता है कि कोई अपराध नहीं है और उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट गए लेकिन कोई राहत नहीं दी गई.

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जुबैर के वकील की दलील- दी जा रही जान से मारने की धमकी
गोंसाल्विस ने कहा, 'कोर्ट से जमानत की मांग की गई है. इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है. हो सके तो आज दोपहर 2 बजे इस केस को लिस्ट कर दें.' सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और इसे शुक्रवार के लिए लिस्ट कर दिया. आपको बता दें कि सोमवार को, मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक अदालत में एक ट्वीट पर दर्ज एक मामले में पेश किया गया था, जिसमें कथित तौर पर यति नरसिंहानंद सरस्वती और दो अन्य धार्मिक नेताओं को 'घृणा फैलाने वाला' बताया था.

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आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 3 जून को खैराबाद थाने में हिंदू लायन आर्मी के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. दिल्ली की एक अदालत ने 2 जुलाई को एक हिंदू देवता के खिलाफ कथित रूप से पोस्ट किए गए एक 'आपत्तिजनक ट्वीट' के संबंध में जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और दिल्ली पुलिस द्वारा मांगी गई उनकी 14 दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले कथित आपत्तिजनक ट्वीट के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. मोहम्मद जुबैर की अगली पेशी 16 जुलाई को होनी है.

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