Arvind Kejriwal की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ED को नोटिस, इस तारीख तक देना होगा जवाब

कविता मिश्रा | Updated:Apr 15, 2024, 02:33 PM IST

Delhi Excise Policy Case: सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ED को नोटिस दी है.

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख दी है. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है. 

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया. अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव का हवाला देते हुए इसी शुक्रवार को सुनवाई की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं. साथ ही कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है. वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के जवाब पर केजरीवाल 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करेंगे. 


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केजरीवाल से मिले भगवंत मान 

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. मुलाकात के बाद  भगवंत मान भावुक नजर आए.  केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ 30 मिनट के लिए मिलने दिया गया. शीशे के एक तरफ वह थे और दूसरी तरफ केजरीवाल. 
 शीशा भी गंदा था. ऐसे में उन्हें केजरीवाल की चेहरा भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था. टेलीफोन के जरिए उन्होंने एक दूसरे से बात की, उन्हें देखकर काफी दुख हुआ.  


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जेल में बंद के. कविता को भी लगा झटका 

दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है.  सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.  ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में थीं. 

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