सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित AAP दफ्तर को 15 जून, 2024 तक खाली करने का आदेश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने पाया कि AAP का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर बना है. कोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को तीन महीने का समय दिया है.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना दफ्तर बनाने के लिए जमीन के संबंध में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) से संपर्क करें. पीठ ने कहा, 'हम एलएंडडीओ से आवेदन पर विचार करने और चार सप्ताह अंदर निर्णय करने का अनुरोध करेंगे. कोर्ट कहा कि AAP के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि AAP देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है. सिंघवी ने कहा कि वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है. हमें बदरपुर में (जमीन) दी गई है, जबकि बाकी अन्य को बेहतर स्थानों पर जगह दी गई है.
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AAP के पास 15 जून तक का समय
अदालत ने कहा कि हम AAP को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय देते हैं, ताकि जिला न्यायपालिका का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्रता पूर्वक किया जा सके.
शीर्ष अदालत ने इसके पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर आप द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था.
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