AAP नेता Satyendra Jain की जमानत याचिका खारिज, सरेंडर करके जाना होगा जेल

नीलेश मिश्र | Updated:Mar 18, 2024, 11:18 AM IST

सत्येंद्र जैन के साथ अरविंद केजरीवाल (File Photo)

Satyendra Jain Bail Rejected: सुप्रीम कोर्ट ने AAP के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वह तत्काल सरेंडर करें. सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारणों से मिली जमानत के चलते जेल से बाहर आए थे.

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. मई 2023 में खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत लेकर जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन को अब फिर से जेल जाना होगा. जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को कहा है कि वह तत्काल सरेंडर करें. सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था.

मई 2022 में गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन को पिछले साल मई के महीने में स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिली थी. अंतरिम जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की सर्जरी करवाई गई थी. उसके बाद से ही वह बार-बार जमानत ले रहे थे. आज इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने कहा, 'इन अपीलों को खारिज किया जाता है. याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह तुरंत सरेंडर करे.'


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आज ही जाना होगा जेल
सत्येंद्र जैन के वकील ने मांग की थी कि सरेंडर के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी ठुकरा दिया और तुरंत सरेंडर करने को कहा. इस आदेश के मुताबिक, सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करके जेल जाना होगा.


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क्यों गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन?
दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI ने 2017 में केस दर्ज किया था. आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच 1.47 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की. इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. यह केस दर्ज किए जाने के 5 साल के बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था.

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