यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर मनमानी तरीके से किसी का घर नहीं घिरा सकते. सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश की उस व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर नाराजगी जताई. सीजेआई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा कि महाराजगंज जिले में अवैध तरीके से मकान गिराने से संबंधित मामले में जांच कराई जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
पीठ 2019 में सड़क चौड़ी करने की एक परियोजना के लिए मकान गिराए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा, 'आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आएं और रातों रात मकान गिरा दें. यह मनमानी और अराजकता है. आप घर कैसे तोड़ सकते हैं.'
जस्टिस जेबीपारदीवाला ने सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को NHRC के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा. आप इस तरह के गलत कामों देखकर चुपचाप बैठे हैं और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं. आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे?
क्या था पूरा मामला?
महाराजगंज के रहने वाले मनोज टिबरेवाल आकाश की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क चौड़ी करने के नाम पर रातों रात उसके घर को ढहा दिया गया. जबकि इसके बारे में उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया. सड़क कुछ मीटर तक ही चौड़ी करनी थी लेकिन 3.75 मीटर से कहीं अधिक का हिस्सा तोड़ा गया था. सबूतों के आधार पर कोर्ट ने भी माना कि सरकार ने सड़ की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया.
कोर्ट के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला. सपा प्रवक्ता शरवेंद्र बिक्रम सिंह ने कहा, 'अधिकारी सरकार की नजरों में आने के लिए आम आदमी पर ही बुलडोजर का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'बुलडोजर चलाने का यह चलन बंद होना चाहिए. लोग जीवन भर अपना मकान बनाने के लिए कमाते हैं और मकान को मनमाने तरीके से गिरा देना अपराध है. भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रही है.
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