डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि अगर एक महिला और एक पुरुष लंबे समय तक साथ रहते हैं तो इस रिश्ते को 'शादी' माना जाएगा. देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ किया है कि इस रिश्ते से पैदा हुए बेटे को पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार होगा और इस वजह से उसका यह अधिकार छीना नहीं जा सकेगा कि उसके 'माता-पिता' ने शादी नहीं की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि शादी का सबूत न होने की स्थिति में ऐसे रिश्ते से पैदा हुए बेटे को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता. जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा, 'अगर एक महिला और पुरुष कई सालों तक पति-पत्नी की तरह रहते हैं तो इसे शादी ही माना जाएगा.'
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एविडेंस ऐक्ट की धारा 144 के तहत होगा फैसला
इस बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह फैसला एविडेंस ऐक्ट की धारा 144 के तहत लिया जाएगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट के साल 2009 के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा.
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों को तब तक शादी ही माना जाएगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाएगा कि महिला और पुरुष के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है. ऐसे महिला और पुरुष को अविवाहित नहीं माना जाएगा. ऐसे रिश्ते को 'शादी' नहीं साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी शख्स की होगी जो इस मामले में वाद दायर करेगा या आपत्ति दर्ज कराएगा.
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