Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 177 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

अनामिका मिश्रा | Updated:Sep 13, 2024, 11:04 AM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्कीरीम कोर्ट को जमानत मिल चुकी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार करने की अनुमति भी दी है.

दिल्ली शारब घोटाले ममाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. आज 177 दिन बाद शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है. आम आदमी पार्टी संयोजक ने अपनी याचिकाओं में कथित आबकारी नीति मामले में जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की है. इस मामले में अब सीएम को बड़ी राहत मिल गई है. बता दें, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी है, लेकिन वो सीएम आवास नहीं जा सकेंगे. जानकारी के अनुसार, केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आएंगे. 

हरियाणा चुनाव पर प्रभाव 
हरियाणा में शुक्रवार से ही चुनाव प्रचार का असली दौर शुरु होने वाला है. 12 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट हो सकता है. हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में कमजोर माना जा रहा है.  ऐसे में अरविंद केजरीवाल के स्टार कैंपेन से ही उम्मीदवारों को बेहद उम्मीदे हैं. 


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बता दें कि केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले पर जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनवाई की थी. अब देखना ये होगा की आज की सुनवाई में केजरी वाल को बेल मिलती है या जेल. साथ ही अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो हरियाणा चुनाव में आप को कितना फायदा मिलेगा. 

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