Swati Maliwal Case: विभव कुमार की मुश्किलें नहीं हुई कम, हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

स्मिता मुग्धा | Updated:Jul 12, 2024, 05:18 PM IST

विभव कुमार की जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज

Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से भी झटका लगा है. हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी है. 

स्वाति मालीवाल केस (Swati Maliwal Assault Case) में अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को हाई कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है. उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को और केस की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए हैं और वह काफी ताकतवर हैं. ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि वह वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. 

10 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था 
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट (Swati Maliwal Assault Case) मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. 10 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी केस को प्रभावित कर सकते हैं. इस आधार पर उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी है. 


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18 जुलाई से जेल में बंद हैं विभव कुमार 
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद स्वाति मालीवाल उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंची थीं. दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन ने पुलिस को दी शिकायत में विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. स्वाति का कहना है कि 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर विभव कुमार ने उन पर जानलेवा हमला किया था. उस दौरान वह वेटिंग एरिया में थीं और विभव कुमार ने उन्हें अपशब्द कहे और मारपीट की थी.

स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 16 मई को एफआईआर दर्ज हुई थी. दो दिन बाद 18 तारीख को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था.


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