आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Assault Case) के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 5 दिन की रिमांड की मांग की थी.
कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि घटना के दौरान विभव कुमार ने वीडियो भी बनाया था. जिसे बाद में डिलीट करने के बाद अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया. पुलिस ने कहा कि वह इसकी जांच करना चाहते हैं. इसलिए उनकी कस्टडी कम से कम पांच दिन की दी जाए.
विभव के वकील ने हिरासत में लेकर उनके मुवक्किल से पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है.
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विभव को 31 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विभव कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर 13 मई को आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी.
बता दें कि सोमवार को विभव कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का स्वाति मालीवाल का कोई पूर्व-नियोजित इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता. विभव के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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