Swati Maliwal की शिकायत पर Delhi Police का एक्शन, Arvind Kejriwal के पीए पर FIR दर्ज, केजरीवाल से भी होगी पूछताछ

Written By अनामिका मिश्रा | Updated: May 16, 2024, 11:37 PM IST

Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल के बयान दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिन में करीब 4.35 घंटे लंबी मुलाकात में दर्ज किए थे. इसी दौरान शिकायत ली गई थी, जिस पर अब केस दर्ज कर लिया है.

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से तीन दिन बाद मिली लिखित शिकायत के आधार पर अरविंद केजरीवाल के पीए विभब कुमार के खिलाफ गुरुवार देर रात FIR दर्ज की है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के सूत्रों के मुताबिक, FIR दिल्ली के सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई है, जिसमें मारपीट, नारी के शील भंग, धमकी और अपमानजनक इशारे करने से जुड़ी IPC की धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं. सूत्रों का कहना है कि विभव कुमार अभी दिल्ली से बाहर हैं. उनके दिल्ली लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई गुरुवार दिन में स्वाति मालीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचकर उनका बयान दर्ज करने के बाद की है. मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में अपने साथ हुई मारपीट के मामले में बयान दर्ज कराते समय ही दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी थी. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, देर रात FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल करवाया है. दिल्ली AIIMS में मेडिकल कराया गया है.


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मारपीट में केजरीवाल के रोल की भी होगी जांच

दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर FIR दर्ज की है. सूत्रों के मुताबिक FIR में अरविंद केजरीवाल के नाम का भी जिक्र है, लेकिन अभी वे आरोपी के तौर पर शामिल नहीं है. दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी सेंट्रल के मुताबिक, मारपीट में अरविंद केजरीवाल के रोल की भी पुलिस जांच करेगी. सिविल लाइंस थाने में IPC की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (अपमान करने के इरादे से शब्द का इशारा या कृत्य), 323 (हमला) और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.


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'थप्पड़ मारा, छाती पर मारा, निचले हिस्से पर भी मारा, फिर गालियां दीं'

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को 7 पेज की शिकायत दी है, जिसमें 13 मई का पूरा वाकया बयान किया गया है. उन्होंने पुलिस को बताया,'मुख्यमंत्री आवास में जब मैं पहुंची तो CM केजरीवाल अंदर ही मौजूद थे. मैं ड्रॉइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी. इसी दौरान वहां बिभव आया और गालियां देने लगा.' मालीवाल ने कहा, 'बिभव ने आते ही बिना किसी उकसावे के मुझे थप्पड़ मारा और लगातार मारता रहा. मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो. इस पर भी बिभव लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा.' मालीवाल ने कहा, बिभव मुझे धमकियां दे रहा था कि देख लेंगे, निपटा देंगे. इस दौरान बिभव ने मेरी छाती, चेहरे और पेट पर मारा. उसने मेरे शरीर के निचले अंग पर भी मारा. मैंने पीरियड्स में होने की दुहाई दी. मैंने कहा कि बहुत दर्द में हूं, मुझे छोड़ दो. मैं भागकर बाहर आई और बाहर आकर पुलिस को मदद के लिए फोन किया.' 

दिन में मालीवाल के आवास पहुंची थी दिल्ली पुलिस, दर्ज किए थे बयान

दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना के तीन दिन बाद गुरुवार दोपहर को स्वाति मालीवाल के सरकारी आवास पहुंची थी. पुलिस टीम में शामिल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाह और एडिशनल DCP नॉर्थ अंजीता ने मालीवाल से पूरी घटना की जानकारी ली थी. करीब 4.35 घंटे तक टीम मालीवाल के आवास में रही और उनके बयान दर्ज किए. इसी दौरान मालीवाल ने टीम को लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को दी थी. मालीवाल की शिकायत पर FIR दर्ज करने से पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कानूनी सलाह भी ली है ताकि किसी भी तरीके से केस कमजोर ना रहे. इसके बाद ही देर रात FIR दर्ज की गई है.

आंखों में आंसू के साथ दर्ज कराया था मालीवाल ने बयान

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, स्वाति मालीवाल ने जब पुलिस टीम को अपना बयान दिया तो वह लगातार रो रही थीं. मालीवाल ने पुलिस टीम को यह भी कहा कि मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी. उस दौरान मैंने इतनी महिलाओं, बच्चियों की मदद की, लेकिन मेरे ही साथ ये सबकुछ सीएम हाउस में हुआ.

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