दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व PA विभव कुमार (Bibhav Kumar) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. सर्वोच्च अदालत ने जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई हैं, जिन्हें विभव कुमार को मानना होगा. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध किया. वह पिछले तीन महीने से भी ज्यादा से जेल में बंद हैं.
दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि अभी इस मामले में कई अहम गवाहों की पेशी बाकी है. वह बाहर निकलकर सबूतों और गवाहों का प्रभावित कर सकते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ विभव कुमार को जमानत दे रहे हैं. अगर वह ऐसा करेंगे तो हम उनकी जमानत रद्द कर देंगे. कोर्ट ने कहा कि आरोपी 100 दिन से हिरासत में है. मेडिकल रिपोर्ट में भी यह साधारण चोट का मामला है.
CM आवास में नहीं कर सकते एंट्री
उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'जब तक सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक विभव कुमार सीएम आवास नहीं जाएंगे. कोर्ट ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि विभव को निजी सहायक के रूप में बहाल न किया जाए, न ही उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाए. इसके अलावा 3 महीने में अहम गवाहों के बयान निचली अदालत दर्ज होने चाहिए.'
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इस पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताई. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विभब कुमार के मुख्यमंत्री कार्यलय में जाने पर पाबंदी लगाई जाए. वह वहां किसी पद पर नहीं रहेंगे. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस पाबंदी की समय-सीम निर्धारित करे.'
क्या था पूरा मामला?
बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. उनपर AAP राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप है. मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं तो विभव कुमार ने उन्हें मिलने से रोका और गाली-गलौज करते हुए हाथापाई की.
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