डीएनए हिंदी: तमाम विरोधों के बावजूद तमिलनाडु में 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा से पास हो गया है. तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया. इस कानून में राज्य के कारखानों में कर्मचारियों के काम के घंटों को लेकर लचीलापन अपनाने का प्रावधान किया गया है. यानी इससे ड्यूटी के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे तक किया जा सकेगा.
इस कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों का कहना है कि इससे काम के अनिवार्य घंटों की संख्या मौजूदा आठ से बढ़कर 12 हो जाएगी. इस पर जवाब देते हुए तमिलनाडु के उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु ने आश्वासन दिया है कि उन कर्मचारियों के लिए हफ्ते में कुल काम के घंटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिनके पास अब हफ्ते में 4 दिन काम करने और तीन दिन की छुट्टी लेने का विकल्प होगा.
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छुट्टी, सैलरी और ओवरटाइम के नियमों में नहीं होगा बदलाव
उन्होंने दावा किया है कि इससे महिला कर्मचारियों को काफी फायदा होगा. श्रम कल्याण मंत्री सी वी गणेशन ने कहा, 'बाकी तीन दिन के लिए छुट्टी का भुगतान किया जाएगा और छुट्टी, ओवरटाइम, वेतन आदि पर मौजूदा नियम नहीं बदलेंगे." उन्होंने स्पष्ट किया कि उन कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया होगा.
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बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा था कि ड्यूटी के दिन हफ्ते में 4 किए जाएं और काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए जाएं. सूत्रों के मुताबिक, 13 राज्य इस प्रस्ताव इसे स्वीकार कर चुके हैं.
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