Jammu and Kashmir: जम्मू में नए वोटरों को लेकर आदेश से मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Oct 12, 2022, 12:56 PM IST

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जम्मू जिला चुनाव कार्यालय ने फैसला लिया है कि एक साल से जिले में रह रहा कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा सकता है. 

डीएनए हिंदीः जम्मू कश्मीर में हाल में आए एक आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है. विपक्षी दल इस आदेश को मनमाना बता रहे हैं. दरअसल नए वोटरों के लिए चुनाव कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. जम्मू की डिप्टी कमिश्नर अवनी लवाला की ओर से जारी किए गए इस आदेश के मुताबिक जम्मू में एक साल से रह रहा कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकता है. लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए कुछ कागजात मांगे गए हैं. 

विपक्ष ने साधा निशाना  
इस आदेश के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा का कहना है कि पिछले दिनों मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा था कि 25 लाख वोटर मतदाता सूची में शामिल होंगे. तभी हमें बीजेपी की मंशा समझ आ गई थी. वह बाहरी लोगों को वोटर बना रही है. पूरा प्रशासन बीजेपी ने नियंत्रण में है. वहीं शिवसेना ने भी इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है. 

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बीजेपी बोली - बाहरी लोगों को जोड़ना मकसद
बीजेपी ने विपक्षी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है. जो कानून पूरे देश में लागू हैं वही जम्मू कश्मीर पर भी लागू किए जा रहे हैं. बीजेपी ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 खत्म की जा चुकी है लेकिन कुछ लोग इसे मामने के लिए तैयार नहीं हैं. 

वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो सकता है नाम
नए आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तो पिछले एक साल से जम्मू में रह रहा है वह पिछले एक साल का गैस, बिजली और पानी कनेक्शन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात से अपना नाम पंजीकृत करा सकता है. 

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