Maharashtra: उद्धव गुट फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अब गवर्नर के आदेश को दी चुनौती

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 11, 2022, 04:14 PM IST

सुप्रीम कोर्ट

Maharashtra: उद्धव ठाकरे गुट में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था.

डीएनए हिंदीः महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट के बीच तकरार लगातार बढ़ती का रही है. उद्धव गुट की ओर से इस मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है. इनमें राज्यपाल के सरकार गठन के न्योते को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि जब 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित थी वो वह विधानसभा का कार्यवाही में कैसे भाग ले सकते हैं. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 3 और 4 जुलाई से विशेष सत्र आयोजित किया गया था जिसमें अध्यक्ष का चुनाव और बहुमत परीक्षण किया गया था. 

क्या है मामला 
उद्धव ठाकरे गुट में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था. इसके बाद राज्यपाल की ओर से उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया. एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके बाद उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग उठाई कि सुप्रीम कोर्ट वह 16 बागी विधायकों को सस्पेंड करे, जिनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की गई है. हालांकि कोर्ट ने तब इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था.  

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नई याचिका में क्या?
उद्धव गुट की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गवर्नर के राजनीतिक होने का आरोप लगाया. शिवसेना की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि गवर्नर पॉलिटिकल नहीं हो सकता. इन्हीं गवर्नर ने सालों तक 12 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं होने दिया. गवर्नर ने किसी भी विधायक से बात तक नहीं की.  

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