Maharashtra Politics: उद्धव समर्थक 14 विधायकों की याचिका पर आज SC में सुनवाई, अयोग्यता के नोटिस को दी है चुनौती

कुलदीप सिंह | Updated:Jul 20, 2022, 08:04 AM IST

सुप्रीम कोर्ट 

Uddhav vs Shinde: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने उद्धव ठाकरे के समर्थक शिवसेना के 14 विधायकों को अयोग्यता की नोटिस जारी किया था. उद्धव समर्थक विधायकों ने स्पीकर की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.  

डीएनए हिंदीः महाराष्ट्र में शिवसेना (Shivsena) की सियासी खींचतान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है. उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट के 14 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा (N. V. Ramana) समेत तीन जजों की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इस मामले का फैसला महाराष्ट्र की सरकार का भविष्य भी तय करेगा. 

40 बागी विधायकों के साथ बनाई थी सरकार 
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 बाघी विधायकों के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी. इसके बाद उद्धव गुट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. उद्धव गुट के विधायकों की ओर से दायर याचिका में ये कहा गया है कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही एक दागी विधायक की ओर से शुरू की गई है. ऐसे विधायक की ओर से अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की गई है जो खुद अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर चुका है.

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शिंदे गुट ने जीता था स्पीकर का पद
बता दें कि इस मामले को लेकर उद्धव गुट पहले भी कोर्ट पहुंचा था. तब कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को अयोग्यता के संबंध में कोई फैसला नहीं लेने के निर्देश दिए गए थे. 3 जुलाई को भाजपा के राहुल नार्वेकर स्पीकर के तौर पर चुने गए थे. राहुल नार्वेकर के पक्ष में 164 वोट डाले गए थे जबकि, उद्धव कैंप के शिवसेना उम्मीदवार राजन साल्वी के खाते में 107 वोट डाले गए थे. फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले नार्वेकर ने भरत गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाया था. सुनील प्रभु को हटाकर गोगावले को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके बाद से ही दोनों गुटों में लगातार टकराव जारी है. 

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