डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में मुस्लिम छात्र को उसके साथ पार्टी द्वारा थप्पड़ मारे जाने की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया है. इस मामले की जांच को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह से घटना हुई है, उसने राज्य की अंतरात्मा को झकझोर दिया है.
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले महीने वायरल हुआ था. एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ने 8 साल के मुस्लिम लड़के को दूसरे छात्र से थप्पड़ मरवाया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब तक हुई जांच पर भी असंतोष जाहिर किया है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की.
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सुप्रीम कोर्ट ने की मामले की सुनवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को जिस तरह से संभाला, उस पर गंभीर आपत्ति है. अगर किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वह एक विशेष समुदाय से है, तो इसका मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बच्चे से उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद भी नहीं कर सकता है.
आईपीएस अधिकारी करेंगे इस मामले की जांच
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि आईपीएस अधिकारी को भी एक रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए. इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि वो वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेंगे.सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित छात्र और मामले में शामिल अन्य छात्रों की काउंसलिंग करने को भी कहा ताकि वह अपने आघात से उबर सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में 'विफलता' का उदाहरण है. पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर पूरे राज्य के स्कूलों में आरटीई एक्ट लागू करने पर एक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है.
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जानिए पूरा मामला
पिछले महीने मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था. जिसके आधार पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने और कथित तौर पर अपने छात्रों को होमवर्क न करने पर एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश देने के आरोपी शिक्षक पर मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को नोटिस भी भेजा गया था.
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