UP Crime News: मानसिक तौर पर कमजोर बच्ची से रेप के दोषी को 40 साल की जेल, जानें कोर्ट ने क्या कहा

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 09, 2023, 09:03 PM IST

Representative Image

Minor Rape Case: बिजनौर जिले में एक मानसिक तौर पर कमजोर किशोरी से रेप के आरोपी को 40 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

डीएनए हिंदी: बिजनौर जिले में एक किशोरी से रेप के आरोपी को 40 साल की सजा और 51 हजार का जुर्माना सुनाया गया है. पिछले साल मई में बच्ची की मां ने रेप की रिपोर्ट लिखाई थी. मानसिक तौर पर कमजोर बच्ची की उम्र उस वक्त महज 12 साल थी. उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाती थी. बच्ची के घर के पास ही रहने वाले आलीशान नाम के शख्स ने बिस्कुट देने के बहाने बच्ची को तालाब के पास लेकर गया और फिर उसके साथ रेप किया था.  मामला स्योहारा थाना क्षेत्र का है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किशोरी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है उसके लिए आजीवन कारावास से कम सजा नहीं हो सकती है. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस हादसे से पीड़िता को मानसिक स्तर पर बहुत बड़ा आघात मिला है.

बिजनौर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है इससे पूरी तरह से शायद ही कभी उबर सके. आलीशान ने न सिर्फ एक खूंखार कृत्य को अंजाम दिया है बल्कि उसने मासूम से उसका बचपन हमेशा के लिए छीन लिया है. मानसिक तौर पर कमजोर पीड़िता की स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपने साथ हुए अपराध के बारे में भी नहीं बता पा रही है. दोषी पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि आलीशान को अपने कृत्य का पछतावा है और उसके ऊपर अपने दिव्यांग भाई की जिम्मेदारी है. 

यह भी पढ़ें: भारतीय नेवी के 8 पूर्व अफसरों को डेथ वारंट से बचाने में जुटा भारत, कतर में दाखिल की कानूनी अपील

बचाव पक्ष की दलीलें कोर्ट ने नहीं की स्वीकार 
कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को सिरे से खारिज कर दिया. आलीशान के वकील ने उसकी कम उम्र और पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए रियायत की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इन्हें नहीं स्वीकार किया और अपने फैसले में कहा कि रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं दी जा सकती है. इस अपराध ने न सिर्फ मासूम का बचपन छीन लिया बल्कि उसके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए बदल दिया है. अब पीड़िता किसी पर भी विश्वास करने की हालत में नहीं है. 

पीड़िता के पुनर्वास का भी दिया आदेश 
बिजनौर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आलीशान को दोषी करार देते हुए 40 साल की कठोर कारावास और 51 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड की राशि में से 50 हजार 500 रुपए पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, कोर्ट ने बच्ची की मानसिक हालत को देखते हुए पुनर्वास की व्यवस्था करने और उसकी काउंसलिंग कराने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस हादसे ने पीड़िता के दिलो-दिमाग का पर गहरा असर छोड़ा है. 

यह भी पढ़ें: पत्नी की हत्या कर शव ले जा रहा था गांव, बेटे ने खोली पिता की करतूत  

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.