CM योगी के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस, धार्मिक स्थलों से उतरवाए 3238 लाउडस्पीकर

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 28, 2023, 12:07 AM IST

UP loudspeakers

उत्तर प्रदेश पुलिस मस्जिद, मंदिर समेत तमाम धार्मिकों स्थलों में लगे तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों को हटाना का काम कर रही है. पुलिस की यह कार्रवाई 22 दिसंबर 2023 तक चलेगी.

डीएनए हिंदी: उत्‍तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सोमवार को पुलिस एक्शन में नजर आई. पुलिस ने अवैध लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध चलाये गए राज्यव्यापी अभियान के तहत तेज आवाज वाले 3238 लाउडस्पीकर धार्मिक स्‍थलों से उतरवा दिया. सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि मंदिर हो या मस्जिद तेज आवाज करने वाले लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया जाए.

विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध 23 नवंबर से 22 दिसंबर 2023 तक एक महीने का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई की गई.

61,399 लाउडस्पीकरों की गई जांच
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर कुल 61,399 लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई, जिसमें 7288 लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज कम कराकर मानक के अनुरूप की गई. इसके अलावा सार्वजनिक और धार्मिक स्‍थलों पर लगाए गए तेज आवाज वाले 3238 लाउडस्पीकरों को हटाया गया. स्पेशल डीजीपी ने कहा गया कि कई पुलिस टीम द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन कर रहे लोगों को सचेत किया गया.

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पुलिस ने आवाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या मानक के अनुसार नहीं रखने पर लोगों को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी. पिछले साल अप्रैल माह में राज्य सरकार ने अभियान चलाकर धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की थी. 

अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे गए
इस अभियान के बाद 7 मई को झांसी मंडल की एक समीक्षा बैठक में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा था कि राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक लाउडस्पीकर उतारे गए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउडस्पीकर को दोबारा नहीं लगाया जाए.

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