योगी सरकार ने लव जिहाद मामले में बड़ा फैसला लिया है. अब इस तरह के अपराध करने वाले को उम्रकैद की सजा दी जाएगी साथ ही जुर्माना भी देना होगा. इस ममाले पर यूपी सरकार ने सोमवार को सदन में बिल पेश कर दिया है. योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया. इसमें अपराधों में सजाएं दोगुनी करने का प्रस्ताव किया है. यूपी में ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है. लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है. अन्य कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है.
लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा
लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है. बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने लव जिहाद को मुद्दा बनाया था. इसके बाद 2020 में इस मामले में सरकार ने पहला कानून बनाया था जिसे और सख्त बनाने का विधेयक पेश किया गया है. अब पेश किए गए बिल के अनुसार लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय कर सकेगी. साथ ही अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी. ये प्रावधान धर्म परिवर्तन जैसा अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है.
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सजा का प्रवधान बढ़ाया गया
इस बिल को लाने से पहले सरकार ने बताया था कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित- पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर सजा तय की जाएगी. नए बिल में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए भी सजा और जुर्माना भी बढ़ाया गया है. पहले लव जिहाद की शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, या किसी रिश्तेदार का होने जरूरी था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया है. अब इसकी सूचना लिखित तौर पर कोई भी पुलिस को दे सकता है. सूचना मिलने पर जांच की जाएगी.
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