Uttar Pradesh News: नाबालिगों को पेट्रोल-डीजल नहीं बेच पाएंगे पंप, जानें क्या है यूपी में आज से लागू हुआ नियम

अनामिका मिश्रा | Updated:Jul 01, 2024, 07:30 AM IST

उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है. अब पेट्रोल पंपों पर नाबालिगों को डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा. ये कदम 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने से रोक लगाने के लिए उठाया गया है.

उत्तर प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए अब 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं. इस नियम में नाबालिग को डीजल या पेट्रोल नहीं देने के निर्देश हैं. यानी की अब पेट्रोल पंपों पर नाबालिगों को डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा. इस निर्देश का माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग को दिया गया है, जिसमें सरकारी और निजी विद्यालयों के अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाने की अपील की गई है. ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक नियमों के विपरीत वाहन चलाने की अनुमति नहीं देंगे.

पेट्रोल पंप से होगी निगरानी
बता दें कि ये नियम उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के सभी विद्यार्थियों को दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है. सरकार ने बताया है कि बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है. इसलिए यह निर्देश दिया गया है कि अब 1 जुलाई से प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर नाबालिग को डीजल या  पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. साथ ही इसकी निगरानी पेट्रोल पंप से होती रहेगी और नोटिस भी चस्पा होगा.


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सुरक्षा के लिए उठाए कदम
बता दें कि आयोग ने 18 साल से कम उम्र वाले सभी छात्र-छात्राओं के यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से हो जाने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई है. आयोग ने इसी कारण 6 जून को सभी विभागों के साथ बैठक भी की थी.

इस मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किया है.

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