कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस ममाले में अब भी बवाल थमा नहीं है. जगह-जगह पर प्रदर्शन कर लोग पीड़िता के लिए न्याय का मांग कर रहे हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार विधानसभा में एंटी रेप बिल लेकर आई है. इस बिल में आरोपियों के लिए 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है. इसका नाम अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 है.
मामले में इंसाफ दिलाए CBI
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल पर विधानसभी में चर्चा करते हुए कहा कि हमने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया था. हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं. दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए. हमने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई थी. इस मामले में सीबीआई अब इंसाफ दिलवाए.
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विधानसभा में हंगामा
ममता बनर्जी सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए गए एंटी रेप बिल पर विधानसभा में हंगामा छिड़ गया है. बीजेपी इस बिल में कुछ संशोधन चाहती है, लेकिन ममता सरकार इस बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित कराना चाहती है. इस हंगामें के बीच ममता बनर्जी ने बिल पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की बात कही है. इस बिल के तहत दोषियों के लिए दस दिन में फांसी का प्रावधान है. इसके साथ ही शुरुआती जांच रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर पेश करने, जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और तय वक्त में सुनवाई पूरे करने का प्रावधान है.
जल्दबाजी में बिल लेकर आई- शुभेंदु अधिकारी
बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एंटी रेप बिल को लेकर कहा, "हम इस कानून को तत्काल लागू करना चाहते हैं, यह आपकी (राज्य सरकार) जिम्मेदारी है. हम परिणाम चाहते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है. हम कोई डिवीजन नहीं चाहते, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम मुख्यमंत्री का बयान आराम से सुनेंगे, वह जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू किया जाएगा"
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