डीएनए हिंदीः ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में आज वाराणसी की जिला जज कोर्ट (Varanasi Court) में दो मामलों पर सुनवाई होगी. इनमें एक मामला पक्षकारों से जुड़ा है तो वहीं दूसरा मामला कोर्ट कमीशन की अधूरी कार्रवाही का है. कोर्ट में 2.30 बजे से मामले की सुनवाई शुरू होगी. दोनों ही पक्षों की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. बता दें कि पिछले दिनों कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के फैसला खारिज कर दिया था.
कोर्ट इन मामलों पर करेगा सुनवाई
जिला कोर्ट में पहला मामला इस मुकदमे में जो पक्षकार बनना चाहते हैं उनसे जुड़ा है. 1-10 सीपीसी के तहत उनको सुना जाएगा. कोर्ट में कौन पक्षकार रहेगा कौन नहीं, उसका निर्धारण एवं आदेश का आदेश आज कोर्ट द्वारा दिया जाएगा. इसके साथ ही दूसरा मामला कथित ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दो तहखाने है उसमें एडवोकेट कमीशन की अधूरी कार्यवाही को लेकर है. इस याचिका में न्यायालय से कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए से आदेश निर्गत कराने के लिए आज बहस की जाएगी. बता दें कि मस्जिद के द्वार से मलबा हटा कर एडवोकेट कमीशन की अधूरी कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए भी माननीय न्यायालय से निवेदन किया जाएगा.
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27 अक्टूबर को इन मामलों पर होगी सुनवाई
बता दें कि वाराणसी कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. इसमें एक याचिका वुजूखाने में गंदगी और नेताओं की बयानबाजी को लेकर एसीजेएम पंचम उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में भी हो रही है. वरिष्ठ वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया है कि नमाजियों के वुजूखाने में हाथ-पैर धोने से गंदगी फैलती है जबकि वह स्थान हमारे आराध्य भगवान शिव का स्थान है. यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी द्वारा आपत्तिजनक टिप्प्णी के मामले में भी सुनवाई हो रही है. वहीं एक और याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री किरन सिंह द्वारा दाखिल की गई है. इसमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तिथि 27 अक्टूबर तय कर दी है.
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