Youtuber मनीष कश्यप को मिल गई जमानत, जानिए जेल से बाहर आएंगे या नहीं

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 11, 2023, 07:02 AM IST

Manish Kashyap (File Photo)

Manish Kashyap Gets Bail: फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै की एक अदालत ने जमानत दे दी है.

डीएनए हिंदी: लंबे समय से जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै की एक कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसी के साथ उन पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी हटा लिया गया है. हालांकि, मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनके खिलाफ और भी कई केस दर्ज हैं जिनमें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है. मनीष कश्यप फिलहाल बिहार की राजधानी पटना की बेउर जेल में बंद हैं. प्रवासी कामकारों के फर्जी वीडियो शेयर करके नफरत फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था. कुछ समय तक उन्हें तमिलनाडु की जेल में भी रखा गया था, बाद में बिहार ट्रांसफर कर दिया गया.

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मदुरै की अदालत ने एक केस में अंतिम सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी. मनीष कश्यप ने एक फर्जी वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाए थे कि बिहार के प्रवासी कामगारों और मजदूरों को तमिलनाडु में मारा-पीटा जा रहा है. इसी के बाद मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था और बादल में जेल भेज दिया गया था.

यह भी पढ़ें- दिवाली की छुट्टी में हर कोई निकला घर जाने के लिए, एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम

फ्रीज कर दिए गए थे बैंक खाते
इसके बाद मनीष कश्यप की जांच की गई तो पता चला कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता था. पुलिस ने मनीष के बैंक खाते चेक करवाए और उनमें लाखों रुपये पाए गए. इसी के चलते मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल और बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया गया जिनमें 42 लाख से ज्यादा रुपये जमा थे. मनीष कश्यप ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई थी.

यह भी पढ़ें- धनतेरस पर बाजार की छप्पर फाड़ कमाई, 50,000 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद मनीष कश्यप को अभी जेल में ही रहना होगा. बिहार में आर्थिक अपराध इकाई भी मनीष के खिलाफ जांच कर रही है और आर्थिक अपराध से जुड़े चार केस चल रहे हैं. ऐसे में बिना इन मामलों में जमानत मिले मनीष कश्यप की जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.