महाराष्ट्र में कोरोना के 1,485 नए मामले, सरकार ने लॉकडाउन पर क्या कहा? जानिए

Written By पुष्पेंद्र शर्मा | Updated: Dec 25, 2021, 10:41 PM IST

maharashtra lockdown

राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

डीएनए हिंदी: ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. महाराष्ट्र ने भी पाबंदियां बढ़ा दी हैं. इस बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन तभी लागू किया जाएगा, जब मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी.

राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही कोरोनोवायरस मामलों में तेजी को देखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

टोपे ने जालना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन के मामले "तेजी से" बढ़ रहे थे लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे मरीज आईसीयू नहीं जा रहे. न ही उन्हें सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की जरूरत है.

उन्होंने कहा, "राज्यव्यापी लॉकडाउन तभी लगेगा, जब मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़कर 800 मीट्रिक टन (प्रति दिन) हो जाए." उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि लोगों को अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़े, इसलिए मैं लोगों से कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील कर रहा हूं. मास्क पहनना बहुत महत्वपूर्ण है." मंत्री ने राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन की खपत की वर्तमान दर का उल्लेख नहीं किया.

महाराष्ट्र में 110 हुए ओमिक्रॉन के केस
महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो नए केस सामने आए. इनमें से एक 50 साल और एक 33 वर्षीय व्यक्ति है. राज्य में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल 110 मरीज सामने आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 57 मरीज ठीक हो चुके हैं.


राज्य में 1,485 नए मामले

नए मामले - 1,485
ठीक हुए- 796
मृत्यु - 12
सक्रिय मामले - 9,102
अब तक कुल मामले - 66,56,240
अब तक कुल रिकवरी - 65,02,039
अब तक कुल मौतें - 1,41,416
अब तक के टेस्ट - 6,83,53,269