Amanatullah Khan Arrested: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के एक और नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है. आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ED टीम ने दिल्ली वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले (Delhi Waqf Board Recruitment Scam) से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है. अमानतुल्लाह खान को ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है. दिल्ली की ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां करीब 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें ईडी टीम ने PMLA के तहत गिरफ्तार कर लिया है. आप सांसद संजय सिंह ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को भाजपा के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बताया है, जिसमें आप का आरोप है कि भाजपा उसके विधायकों को खरीदकर पार्टी को तोड़ना चाहती है.
क्या है अमानतुल्लाह पर आरोप
अमानुतल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध नियुक्ति करने का आरोप है. ये नियुक्तियां उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर की थीं. वक्फ बोर्ड के तत्कालीन CEO ने इन अवैध भर्तियों के खिलाफ बयान जारी किया था. साथ ही अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड के पैसे की बंदरबांट करने का भी आरोप है. अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध रूप से किराये पर देकर कमाई करने का भी आरोप है. ईडी टीम इन्हीं आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है.
संजय सिंह बोले- ऑपरेशन लोटस में जुटी मोदी सरकार
आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा के Operation Lotus का हिस्सा बताया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ऑपरेशन लोटस में पूरी तरह जुट गई है. मंत्रियों-विधायकों के खिलाफ फर्जी मामले बनाकर गिरफ्तार किए जा रहे हैं.
ACB भी कर चुकी है पूछताछ, मार चुकी है छापे
इस मामले में अमानतुल्ला के खिलाफ दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो (Delhi ACB) भी जांच कर रही है. ACB ने सितंबर 2022 में अमानुतल्लाह से पूछताछ के बाद चार जगह छापे मारे थे. इन छापों में अमानतुल्लाह के करीबियों के ठिकानों पर करीब 24 लाख रुपये कैश मिला था. साथ ही दो बिना लाइसेंस की अवैध पिस्टल, कारतूस और गोला-बारूद भी मिला था. इस मामले में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें 28 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था.
दंगा भड़काने का भी लगा था अमानुतल्लाह पर आरोप
अमानतुल्लाह खान पर मई 2022 में दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में दंगे भड़काने का भी आरोप लगा था. इस मामले में अमानुतल्लाह खान के खिलाफ कोर्ट ने IPC की धारा 186 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 353 (हमला या आपराधिक बल), 147 (दंगा), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) के तहत आरोप तय किए थे.
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