डीएनए हिंदी: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है. उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा गुरुवार को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब SDMC द्वारा बुल्डोजर के अतिक्रमण हटाया जा रहा था. अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत की जानकारी देते हुए उनकी पत्नी साफिया खान ने ट्वीट किया, "सत्यमेव जयते! भाजपा के नापाक इरादों को न्यायपालिका ने करारा तमाचा लगाया है. साकेत कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को ज़मानत दी. दुआओं के लिए आप सभी का शुक्रिया."
आपको बता दें कि दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में गुरुवार को चलाए गए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान विरोध-प्रदर्शन भड़क उठा था. स्थानीय लोगों ने वैध ढांचों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाते हुए पथराव किया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि AAP विधायक अमानतुल्ला खान, जो दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा थे, को दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
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दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को "खराब चरित्र" घोषित किया है. एक आधिकारिक दस्तावेज में इसका खुलासा हुआ. दक्षिण पूर्वी जिले के जामिया नगर पुलिस थाने द्वारा 28 मार्च को अमानतुल्लाह खान को “खराब चरित्र” घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे 30 मार्च को मंजूरी दी गई. दस्तावेज में कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध कुल 18 प्राथमिकी दर्ज है. पुलिस के अनुसार, जो व्यक्ति हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में शामिल होता है और किसी क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है उसे “खराब चरित्र” घोषित कर दिया जाता है. पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रखती है.
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