AIIMS में सिगरेट-गुटखा का किया सेवन तो लगेगा जुर्माना, कर्मचारियों पर होगा एक्शन

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Dec 16, 2022, 10:40 AM IST

एम्स में धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना

धू्म्रपान को लेकर केंद्र सरकार ने 2003 में कानून बनाया था. इसके मुताबिक, सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है.

डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को 'तंबाकू फ्री जोन' घोषित किया गया है. एम्स में अब अगर कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का सेवन करते पाया गया तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा. यह नियम अस्पताल के सभी कर्मचारी, डॉक्टर, सिक्योरिटी स्टॉफ, मरीज और उनके साथ आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा. खास बात यह है कि अगर AIIMS का कोई कर्मचारी या सिक्योरिटी स्टॉफ धू्म्रपान करते पाया गया तो उसकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा

एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अगर कोई स्थायी कर्मचारी या डॉक्टर अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद चबाता पाया जाता है, तो एक नोटिस जारी किया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना मरीजों, परिचारकों और विजिटर्स के लिए 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा. 

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श्रीनिवास ने कहा कि सभी विभागों के हेड स्टाफ से कहा गया कि कि वह अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहें. मरीज, परिजन, विजिटर या स्टाफ मेंबर को तंबाकू का इस्तेमाल  करने दें. नोटिफिकेशन में कहा गया कि धूम्रपान का इस्तेमाल कैंसर, ह्रदय और फेफड़ों में रोग की वजह है, ये रोग इंसान की मौत की वजह बनते हैं.

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2003 में केंद्र ने बनाया था नियम
सार्वजनिक क्षेत्रों में तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक के लिए केंद्र सरकार 2003 में अधिनियम, विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन ( COTPA) लेकर आई थी. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे दफ्तर, संस्थान, अस्पताल, स्टेशन पर सिगरेट या तंबाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है. इसका उल्लघंन करने पर 200 रुपये का जुर्माना भरने का प्रावधान है.

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