Air India Pilot कॉकपिट में गर्लफ्रेंड बुलाने पर सस्पेंड, एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना, जानें क्या है Cockpit के नियम

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 12, 2023, 08:21 PM IST

Flight cockpit Entry Rules: नियमों के हिसाब से विमान के कॉकपिट में केबिन क्रू स्टाफ के अलावा कोई नहीं जा सकता है. एअर इंडिया विमान में यह घटना फरवरी में हुई थी.

डीएनए हिंदी: Air India Controversies- कभी पेशाब कांड तो कभी शराब कांड के कारण विवादों में फंस रही एअर इंडिया (Air India) पर शुक्रवार को 30 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना एअर इंडिया के एक पायलट (Air India Pilot) द्वारा उड़ते विमान में 'आशिकी' फरमाने के कारण लगाया गया है. दरअसल पायलट ने कॉकपिट एंट्री नियमों (Cockpit Entry Rules) को ताक पर रखकर अपनी गर्लफ्रेंड को अंदर बुला लिया था. हालांकि उनकी गर्लफ्रेंड भी एअर इंडिया की ही कर्मचारी है, लेकिन उस फ्लाइट में यात्री की हैसियत से सफर कर रही थी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस बड़ी गलती के लिए एअर इंडिया पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही पायलट के लाइसेंस को भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. 

फरवरी में दुबई-दिल्ली फ्लाइट में हुई थी घटना

दरअसल यह घटना 27 फरवरी को एअर इंडिया की दुबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट में हुआ था. पायलट ने इकोनॉमी क्लास में सफर कर रही अपनी गर्लफ्रेंड को पहले बिजनेस क्लास में सीट दिलाने की कोशिश की. वहां सीट नहीं मिलने पर पायलट ने सारे नियम ताक पर रखे और गर्लफ्रेंड को कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर ले आया. वहां उसे फर्स्ट ऑब्जर्वर की सीट पर बैठाया. उसके लिए केबिन क्रू को आदेश देकर तकिया लगवाया और खाने-पीने का इंतजाम भी किया. पूरी फ्लाइट के दौरान दोनों बातें करते रहे. इस दौरान कॉकपिट में शराब सर्व करने से मना करने पर पायलट ने केबिन क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ा भी किया. इस फ्लाइट में 176 यात्री सवार थे, जिनकी जिंदगी पायलट के इस 'आशिकी' फरमाने के चक्कर में खतरे में पड़ गई थी. केबिन क्रू मेंबर्स ने इस बात की शिकायत की थी, जिसके बाद Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने जांच के आदेश दिए थे.

DGCA ने एअर इंडिया को भी ढीलेपन का दोषी बताया

DGCA ने शुक्रवार को इस मामले में सजा का आदेश जारी किया. इसमें कहा, फ्लाइट कमांड कर रहे पायलट ने उड़ान के दौरान कॉकपिट में यात्री के तौर पर सफर कर रहे एक एअर इंडिया स्टाफ को एंट्री देकर DGCA नियमों का उल्लंघन किया है. एअर इंडिया ने भी इस मामले में 'सेफ्टी सेंसेटिव वॉयलेशन' के बावजूद ढीलापन दिखाते हुए तत्काल कठोर एक्शन नहीं लिया. इसके लिए एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि पायलट द्वारा एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत मिले अधिकार का मिसयूज करने और DGCA रेगुलेशन को तोड़ने के लिए उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा रहा है. इस दौरान फ्लाइट में मौजूद रहे को-पायलट को भी नियम तोड़ने से नहीं रोकने के लिए चेतावनी दी जा रही है.

क्या होता है कॉकपिट और क्या हैं उसमें एंट्री के नियम

कॉकपिट विमान के अगले हिस्से में मौजूद उस केबिन को कहते हैं, जिसमें बैठकर पायलट विमान को उड़ाता है. इसके अंदर विमान संचालन से जुड़े सारे कंट्रोल पैनल मौजूद होते हैं, जो बेहद संवेदनशील होते हैं. कॉकपिट में एंट्री मिलने पर कोई भी व्यक्ति विमान पर कब्जा कर सकता है. कॉकपिट एंट्री से जुड़े नियम निम्न प्रकार हैं-

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