Arvind Kejriwal Bail Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिर संकट पैदा हो गया है. दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है. ईडी ने हाई कोर्ट से जमानत आदेश पर रोक लगाने की अपील की है. हाई कोर्ट ने ईडी की गुहार स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू कर दी है. इस समय हाई कोर्ट बेंच के सामने दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रख रहे हैं. उधर, पति को रिहाई नहीं मिलने से सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) नाराज हो गई हैं. उन्होंने आतिशी के साथ राजघाट पहुंचने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा,'देश में तानाशाही हावी है. ईडी पर सवाल उठ रहे हैं, जो बेल ऑर्डर अपलोड हुए बिना ही उसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई है.'
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ईडी बोली- हमें नहीं दिया जमानत याचिका के विरोध का मौका
इससे पहले ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने शुक्रवार सुबह हाई कोर्ट के सामने पूरा केस पेश किया. उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अब तक अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए जमानत की कंडीशंस अज्ञात हैं. ASG ने हाई कोर्ट से कहा कि जांच एजेंसी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका का विरोध करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. ASG ने हाई कोर्ट से जमानत आदेश पर रोक लगाने और इस मामले में ईडी के पक्ष को जल्द से जल्द सुनने की गुहार लगाई. इसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है. इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) बेंच ने केजरीवाल के दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi Excise policy money laundering case) की फाइल तलब कर ली है.
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी गुरुवार को जमानत
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपये के मुचलके पर 21 जून को रिहा करने का आदेश दिया था. ईडी ने जमानत देने का विरोध किया था. ईडी की तरफ से पेश ASG एसवी राजू ने जांच एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था और इस आधार पर जमानत नहीं देने की गुहार लगाई थी. हालांकि केजरीवाल के वकील ने ईडी का पूरा मामला बिना सबूत के महज कल्पना पर आधारित होने का दावा किया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन दोपहर बाद कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया.
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ईडी ने मांगी थी 48 घंटे की मोहलत, कोर्ट ने किया था इंकार
ईडी ने कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया था. ईडी ने जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की गुहार ठुकरा दी थी. इसके बाद ईडी ने कहा था कि वो यह मामला हाई कोर्ट के सामने लेकर जाएगी. केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें महज लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में समर्पण कर दिया था. इसके बाद से उनकी पूर्ण जमानत पर सुनवाई चल रही है.
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