Arvind Kejriwal Bail Updates: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने की अपील खारिज कर दी है. केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले छह महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सीबीआई को अपना पक्ष अगली सुनवाई पर पेश करने का नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त तय की गई है.
मनीष सिसोदिया वाले केस का तर्क भी नहीं आया काम
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके केस में भी वही तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जो मनीष सिसोदिया के केस में रखा गया था. उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट से 3 बार जमानत के आदेश हो चुके हैं. फिर भी जमानत नहीं मिली है. उन्हें सेक्शन 45 के तहत भी जमानत मिल चुकी है. PMLA कोर्ट भी जून में जमानत दे चुका है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी ही दलील दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के मामले में भी रखी गई थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर तीखा कमेंट करते हुए जमानत दे दी थी. यही कोशिश एडवोकेट सिंघवी ने बुधवार को केजरीवाल के मामले में भी की, लेकिन उनकी दलील इस बार काम नहीं आई है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की मांग खारिज कर दी है.
सीबीआई से मांगी केस की पूरी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग खारिज कर दी तो उनके वकील ने जल्द से जल्द पूर्ण सुनवाई की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया, जिसमें अगली तारीख पर केस की जांच का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही रजिस्ट्री को इस केस की अगली तारीख 23 अगस्त को तय करने का आदेश दिया है.
फरवरी से जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फरवरी महीने से तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं. केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी माना है. इस केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई बार पूछताछ का नोटिस देने पर भी पेश नहीं होने के चलते केजरीवाल को अपनी हिरासत में लिया था. इसके बाद से वे जेल में ही बंद हैं. बीच में एक महीने के लिए उन्हें सु्प्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया गया था.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.