डीएनए हिंदी: गुजरात की गांदीनगर कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू (Asaram Bapu) को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप (Rape) के मामले में दोषी ठहराया है. अदालत अब इस मामले में कल सजा का ऐलान करेगी. वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी को कोर्ट ने निर्दोष बताकर छोड़ दिया है. आसाराम पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में सूरत (Surat) की एक लड़की के साथ बलात्कार किया था. वहीं, पीड़िता की सगी बहन से आसाराम के बेटे नारायण साई पर रेप करने का आरोप लगा था.
गांधीनगर सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके सोनी 31 जनवरी को आसाराम को सजा सुनाएंगे. अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज FIR के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया था. जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी.
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जोधपुर जेल में बंद आसाराम
लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा, “अदालत ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया और आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया है. आसाराम फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है.
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सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई. जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था.
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