Modi सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे मिलेगी बिजली, बनाए गए हैं ये नए कानून

| Updated: Apr 24, 2022, 08:58 AM IST

बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई फैसले किए हैं. अब एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी.

डीएनए हिंदी: देश में बिजली के संकट (Power Crises) को पूरी तरह खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने अब बड़ा फैसला किया है जिसके तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जारी एक नोटिफिकेशन में बताया  है कि भविष्य में एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी. इसके साथ ही प्रदूषण को रोकने के लिए 5 साल के अंदर इन शहरों के सभी डीजल जेनरेटर (Diesel Generator) बाहर कर दिए जाएंगे. इसे केंद्र का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है.

48 घंटे में मिलेगा आस्थाई कनेक्शन

इसके साथ ही केंद्र के सभी उपभोक्ताओं को जनरेटर के बजाय रिन्यूएबल बैटरी बैकअप की व्यवस्था करनी होगी. वहीं अस्थायी उपयोग के लिए भी जनरेटर की जरूरत न पड़े इसके लिए विद्युत लाइन उपलब्ध होने पर 48 घंटे में अस्थाई कनेक्शन देने की व्यवस्था रहेगी.

दरअसल, प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम-2020 में संशोधन कर उपभोक्ता औसत विद्युत व्यवधान आवर्ती सूचकांक बनाने की नई अधिसूचना जारी की गई है. 

प्रदूषण पर लगेगी रोक

केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों-महानगरों में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है. वहीं बड़ी बात यह है कि तीन मिनट से ज्यादा ट्रिपिंग होने को व्यवधान माना जाएगा. 24 घंटे बिजली देने के साथ ही अगले पांच वर्ष में ऐसे शहरों से डीजल जनरेशन हटाने को कहा गया है ताकि उनसे होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके.

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इसके साथ ही केंद्र सरकार के  नोटिफिकेशन में  रिन्यूएबल  बैटरी का जिक्र भी है. इसका मुख्य मकसद भी प्रदूषण पर कंट्रोल करना ही बताया जा रहा है. हालांकि बिजली की अबाध्य आपूर्ति के चलते यदि किसी को बिजली की असहज स्थिति में आवश्यकता पड़ती है तो रिन्यूएबल बैटरी बैकअप की व्यवस्था उपभोक्ताओं को खुद ही करनी होगी. आस्थाई कार्यक्रमों और निर्माण के लिए  आस्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगाा. 

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