Om Prakash Chautala: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 27, 2022, 04:07 PM IST

ओमप्रकाश चौटाला

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. उनपर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है...

डीएनए हिन्दी: हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है. 

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है और साथ में 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को अटैच करने का भी आदेश दिया है.

अभय चौटाला बोले- जाएंगे हाई कोर्ट
ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाए जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. अगले दो दिनों में हम अपने वकीलों से विमर्श करेंगे और सोमयवार या मगलवरा को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.

गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए गए ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं. वह सात बार विधायक भी चुने जा चुके हैं. ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उपप्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के बेटे हैं. ओम प्रकाश को साल 2012 में जेबीटी भर्ती घोटाला में दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल में 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी.

पढ़ें- शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत, ड्रग्स केस में NCB ने दी क्लीन चिट

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

op chautala omprakash chautala CBI Court