Lucknow में अब चार लोग जमा हुए तो खैर नहीं, 13 नवंबर तक लग गई है धारा 163, जानिए क्या है इसका मतलब

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Sep 14, 2024, 08:13 PM IST

UP Police- सांकेतिक तस्वीर

Lucknow Section 163 News: उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, दशहरा, बारावफात जैसे त्योहारों को देखते हुए राजधानी में धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया है. इससे कई तरह की रोक लग गई है.

Lucknow Section 163 News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब अगले 13 नवंबर तक 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लग गई है. इतना ही नहीं धरना-प्रदर्शन भी करने पर पुलिस आपको जेल भेज सकती है. राज्य सरकार ने कई त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है. इस धारा के तहत वही नियम और प्रतिबंध लागू होते हैं, जो इससे पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPc) की धारा 144 लागू करने पर लग जाते थे. राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि 14 नवंबर की रात 12 बजे यानी 15 नवंबर की शुरुआत के साथ ही लखनऊ में धारा 163 के प्रावधान लागू हो जाएंगे.

इन त्योहारों के कारण किया है लागू

13 नवंबर तक महात्मा गांधी जयंती के साथ ही मुस्लिम त्योहार बारावफात के अलावा हिंदू समुदाय के विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, विजयदशमी, दीपावली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा जैसे त्योहार है. इन सभी त्योहार में भारी भीड़ जुटती है और लोगों का इधर से उधर भारी संख्या में आवागमन होता है. इसके चलते ही प्रदेश में धारा 163 लागू की गई है. 

लखनऊ में आज ही खत्म हुए थे धारा 163 के प्रावधान

देश में नई नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू होने के बाद लखनऊ में पहली बार पिछले महीने 18 अगस्त को इसे लागू किया गया था. उस समय ज्वॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था अमित वर्मा ने बताया था कि रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी जैसे अहम त्योहारों के अलावा भारतीय किसान संगठनों और कई प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखकर धारा 163 लागू की गई है. उन्होंने धारा 163 के प्रावधान 14 सितंबर तक लागू रहने की सूचना दी थी. यह अवधि आज (शनिवार) को खत्म हो रही थी. इससे पहले ही राज्य सरकार ने इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया 

क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे

  • धारा 163 लागू होने के बाद लखनऊ में कहीं भी 4 या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी.
  • बिना अनुमतिके धरना-प्रदर्शन करने पर भी रोक लग जाएगी. अनुमति मिलने पर भी निर्धारित धरना स्थल पर ही प्रदर्शन कर पाएंगे.
  • विधानसभा और राज्य सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे मे ड्रोन से कोई शूटिंग नहीं कर पाएंगे.
  • लखनऊ की सीमा के अंदर तेज धार वाले, नुकीले शस्त्र या बंदूक-पिस्टल लेकर चलने पर रोक रहेगी, ज्वलनशील पदार्थ लाने- ले जाने पर रोक रहेगी.
  • सार्वजनिक स्थल पर पुतला जलाना या किसी भी माध्यम से कोई झूठी अफवाह फैलाना आपराधिक कृत्य घोषित किया जाएगा.
  • धारा 163 लागू होने पर मजिस्ट्रेटी पॉवर रखने वाले हर अधिकारी को शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास अधिकार मिल जाते हैं.

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