डीएनए हिंदी: सर्च इंजन गूगल (Google) की मनमानी रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मंगलवार को गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना प्ले स्टोर (Play Store) की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है. सीसीआई ने पाया कि गूगल ने अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग किया है. कंपनी को अनुचित व्यावसायिक प्रेक्टिसेस को रोकने का निर्देश भी दिया है.
सीसीआई ने कहा कि गूगल ने Play Store बाजार में अपने दबदबे का गलत तरीके का फायदा उठाया है. इसके साथ ही आयोग ने कंपनी पर बतौर पेनल्टी 936.44 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है.
Google इससे पहले लगाया था 1,337 करोड़ जुर्माना
सीसीआई ने बयान में कहा कि उसने गूगल को निर्देश दिया है कि वह एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करे. एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है, जब Google के खिलाफ सीसीआई ने जुर्माना लगाया है. इससे पहले CCI ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
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CCI ने यह जुर्माना गूगल पर एंड्रॉयड मार्केट में मोनोपॉली बनाने के कारण लगाया गया था. CCI ने अपने आदेश में कहा था कि गूगल ने विभिन्न मार्केट में एंड्राइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपने दबदबे का गलत लाभ उठाया है. हमने गूगल के कामकाज से जुड़ी कई बातों की जांच की है, जिनमें एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल के मालिकाना हक वाली यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल सर्च, गूगल क्रोम जैसी विभिन्न ऐप्स को यूज करने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शामिल है. इसके लिए आयोग ने मौजूदा मामले से जुड़े पांच भारतीय बाजारों पर गौर किया है. इसमें गूगल की तरफ से एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में दबदबे का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात साबित हुई है. इसी कारण जुर्माना लगाया गया.
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