डीएनए हिंदी: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को पासपोर्ट पर तीन साल की NOC दे दी है. उन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए 10 साल की NOC मांगी थी. कोर्ट ने उनकी याचिका पर आंशिक मंजूरी दी है. यह मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है.
राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, 26 मार्च को सरेंडर कर दिया था. उनकी लोकसभा सदस्यता खारिज हो गई थी. उन्हें मोदी सरनेम केस में दोषी पाया गया था और 2 साल के कैद की सजा सुनाई गई थी. जन प्रतिनिधि कानून के तहत अगर कोई विधायक या सांसद 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सजा पाता है तो उसकी विधानसभा या लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है.
राहुल गांधी ने इससे पहले कोर्ट में एक पासपोर्ट हासिल करने के लिए कोर्ट से NOC मांगी थी. राहुल गांधी अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं. 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर एक पब्लिक रैली को संबोधित करने वाले हैं.
राहुल गांधी के विपक्षी वकील ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा है कि अगर पूर्व सांसद को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही जांच प्रभावित हो सकती है.
NOC देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि यह मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी विदेश यात्रा कर रहे हैं. वह भाग जाएंगे या फरार हो जाएंगे ऐसी कोई आशंका नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है. इसी आधार पर राहुल गांधी को 3 साल के पासपोर्ट के लिए तीन साल का एनओसी ऑर्डर हुआ है.
क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
नेशनल हेराल्ड केस की जांच ED कर रही है. साल 2012 में दर्ज एक शिकायत के बाद इस केस की जांच में तेजी आई थी. सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति यंग इंडिया को ट्रांसफर की है. संपत्ति के इस हस्तांतरण में कथित तौर पर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी शामिल थे. उनके पास कथित तौर पर कंपनी के 38 फीसदी शेयर थे.
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