Odd Even in Delhi: दिल्ली में नहीं लगेगा अब ऑड-ईवन, जानें सुप्रीम कोर्ट से दोबारा फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने क्या कहा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Nov 10, 2023, 05:23 PM IST

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Delhi Odd Even Formula: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर 13 नवंबर से ऑड-ईवन लागू करने की इजाजत मांगी थी, जिसे लेकर कोर्ट के फटकारने के बाद यह फैसला टाल दिया गया है.

डीएनए हिंदी: Supreme Court on Delhi Odd Even- कई दिन से गैस चैंबर बनी दिल्ली को काले धुएं की परत से निजात दिलाने की सारी प्लानिंग एक ही दिन हुई बारिश ने बदल दी है. गुरुवार शाम तक दिल्ली में ट्रैफिक के धुएं को कम करने के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला (Odd-Even Formula) लागू करने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार ने शुक्रवार दोपहर यह प्लान कैंसिल कर दिया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार दोपहर में कहा, इस बार दिल्ली में कोई ऑड-ईवन ट्रैफिक बैन लागू नहीं होगा, क्योंकि राजधानी की हवा में सुधार देखने को मिल रहा है. हालांकि दिल्ली सरकार का यह निर्णय शुक्रवार को उसे ऑड-ईवन फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ने के बाद सामने आया है. दिल्ली सरकार ने राजधानी में 13 नवंबर से एक बार फिर ऑड-ईवन लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एफिडेविट दाखिल कर इजाजत मांगी थी, लेकिन टॉप कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फिर से फटकारते हुए कहा कि आपको जो करना है आप कीजिए ताकि कल आप ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये नहीं करने दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में भी दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड-ईवन स्कीम का जिक्र करने पर उसे करारी फटकार लगाई थी.

अब ये कहा है दिल्ली सरकार ने

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू नहीं करने की घोषणा की. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली सरकार अब दिवाली के बाद एयर क्वालिटी की स्थिति की समीक्षा करेगी. इसके बाद ही ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के बारे में फैसला किया जाएगा. राय ने आगे कहा, प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है. 450+ पर चल रहा AQI लेवल अब 300 के आसपास आ गया है. इसलिए 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का फैसला स्थगित किया जा रहा है. दिवाली के बाद हालात देखकर फैसला लिया जाएगा.

क्या होती है ऑड-ईवन स्कीम

जो लोग दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें कि इस योजना में निजी कारों का सड़क पर चलने का दिन उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर तय होता है. एक दिन केवल ऑड नंबर की सीरीज वाली कारें चलती हैं तो दूसरे दिन केवल ईवन नंबर की सीरीज वाली कारें चलती हैं. इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आती है और प्रदूषण का स्तर नीचे लाने में मदद मिलती है.

सुप्रीम कोर्ट से बताया गया था 13 फीसदी प्रदूषण घटाती है ऑड-ईवन स्कीम

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुए वायु गुणवत्ता संकट की सुनवाई के दौरान एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया. इस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि Odd-Even Scheme के कारण वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 13 फीसदी तक तक कमी आती है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि योजना लागू होने पर प्रति दिन यात्रा में यूज होने वाले किलोमीटर में अनुमानित 37.8 लाख की गिरावट आई है. दिल्ली सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी दावा किया कि इससे रोजाना होने वाली पेट्रोल की खपत में 15 फीसदी तक गिरावट होती है, जिससे पर्यावरण पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है.

इस पॉइंट पर ही नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों को लेकर ही नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, कुल प्रदूषण में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की महज 17 फीसदी हिस्सेदारी है. आप कह रहे हैं कि यह 13 फीसदी तक घट जाता है. हम सिर्फ इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं. आपको फैसला लेना है. यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. यह नहीं कह सकते कि प्रदूषण इस कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था.

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