Delhi Pollution: दिल्ली की हवा की 'सेहत' बिगड़ते ही लागू हुआ GRAP-3, जानिए अब क्या-क्या हो जाएगा बंद

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Nov 14, 2024, 07:35 PM IST

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा पिछले दो दिन के दौरान कोहरा छाते ही लगातार जहरीली होती जा रही है. मंगलवार शाम दिल्ली का AQI लेवर 334 पर था, जो बुधवार शाम को 429 और गुरुवार शाम को 450 के पार पहुंच गया है.

Delhi Pollution: ठंड के आगमन के साथ ही दिल्ली की आबोहवा में जहर तेजी से बढ़ रहा है. दो दिन के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब से अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. इसके चलते गुरुवार शाम को दिल्ली-NCR इलाके में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने इसकी जानकारी सभी को दी है. CAQM की सब कमेटी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (15 नवंबर) की सुबह 8 बजे से GRAP-3 लागू हो जाएगा, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन समेत धूल-मिट्टी फैलाने वाले सभी प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह बैन लग जाएगा.

क्यों उठाना पड़ा है ये कदम, कितना पहुंच गया है दिल्ली-NCR का AQI
दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है. दो दिन से लगातार पड़ रहे कोहरे के कारण दिल्ली में स्मॉग (Delhi Smog) की चादर फैल गई है, जिससे प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बिगड़ गया है. मंगलवार शाम तक दिल्ली का AQI लेवल 334 था, जो बुधवार शाम को 429 पर पहुंच गया था. गुरुवार शाम को यह लेवल 450 के पार पहुंच गया है. दिल्ली के आनंद विहार में शाम 6 बजे AQI लेवल 455 था, जबकि अशोक विहार में 452, अया नगर में 418, बवाना में 449, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल-3 में 447, विवेक विहार में 447, वजीरपुर में 456, सोनिया विहार में 419, नजफगढ़ में 438, जहांगीरपुरी में 456 और द्वारका सेक्टर-8 में 456 पर AQI लेवल दर्ज किया गया है. 

GRAP-3 लागू होने से बंद हो जाएगा कंस्ट्रक्शन
CAQM के मुताबिक, GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में कई तरह की गतिविधियां बंद हो जाएंगी. इसमें सबसे अहम कंस्ट्रक्शन वर्क है. शुक्रवार सुबह 8 बजे के बाद किसी भी तरह का निर्माण कार्य या ध्वस्तीकरण का काम करने पर रोक लग गई है. अब सड़क निर्माण, बोरिंग और ड्रिलिंग का काम, सीवर लाइन बिछाने या नालियां बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले मटीरियल को लोड करने या अनलोड करने का काम पूरी तरह बंद हो जाएगा. इसके अलावा कच्ची सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए उन पर भी वाहनों के चलने पर पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी. पूरे दिल्ली-NCR में खनन कार्य पर रोक लग गई है. साथ ही स्टोन क्रेशर भी बंद रहेंगे.

वाहनों को लेकर लगेगी ये पाबंदी

  • दिल्ली समेत गुरुग्राम, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), फरीदाबाद और गाजियाबाद में BS-3 पेट्रोल इंजन और BS-4 डीजल इंजन वाले हल्के वाहन यानी कार, छोटा हाथी, टेंपो, ऑटोरिक्शा आदि नहीं चलेंगे.
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-3 या उससे नीचे के ग्रेड वाले इंजन के छोटे ट्रक या मिनी बस के चलने पर भी रोक लगा दी गई है.
  • दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS-3 इंजन वाले लाइट कार्गो व्हीकल्स के राजधानी में एंट्री करने पर बैन लगा दिया गया है.
  • दिल्ली में बाहरी राज्यों की केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या BS-6 इंजन वाली बसों को ही एंट्री करने की इजाजत मिलेगी.

स्कूलों को लेकर हुआ ये फैसला
ग्रैप-3 के नियमों के हिसाब से CAQM ने कक्षा-5 और उससे नीचे की कक्षाओं में स्टूडेंट्स को स्कूल में बुलाकर पढ़ाने का निर्णय दिल्ली और उससे सटे राज्यों की सरकारों पर छोड़ा है. हालांकि यदि बसों को लेकर लगे प्रतिबंध सख्ती से लागू होते हैं तो बहुत सारे स्कूलों को ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते छुट्टियां करनी पड़ सकती हैं.

पीक ट्रैफिक टाइम से पहले करना होगा पानी का छिड़काव
CAQM ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के उससे सटे जिलों में धूल के कण दबाने के लिए पानी के छिड़काव का आदेश दिया है. सड़कों और उनसे सटे फुटपाथ व कच्चे रास्तों पर पीक ट्रैफिक टाइम से पहले पानी का छिड़काव करना होगा. यह व्यवस्था खासतौर पर उन इलाकों में सख्ती से लागू करनी होगी, जो प्रदूषण के हॉटस्पॉट माने गए हैं या हैवी ट्रैफिक कॉरिडोर के तौर पर चिह्नित हैं.

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