GRAP-3 In Delhi: दिल्ली में फिर बिगड़ी आबोहवा, लागू हुआ Grap-3, जानिए क्या हुआ बंद और किसे मिली छूट

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Dec 22, 2023, 07:48 PM IST

Delhi Air Pollution का स्तर रोजाना तेजी से बढ़ रहा है.

Delhi Air Quality Updates: दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ते ही प्रदूषण ने भी कहर मचाना शुरू कर दिया है. सरकार के ग्रैप-3 लागू करने से राजधानी में अब BS-3 और BS-4 डीजल गाड़ियों की एंट्री पर बैन लग गया है.

डीएनए हिंदी: Delhi Air Pollution Updates- दिल्ली में ठंड का असर बढ़ने के साथ ही हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है. शुक्रवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) सुबह 10 बजे 397 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम 4 बजे AQI लेवल बढ़कर 409 पर पहुंच गया. हवा की लगातार खराब हो रही गुणवत्ता को देखते हुए शुक्रवार शाम को फिर से राजधानी में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है. इसके चलते BS-3 और BS-4 इंजन वाली डीजल गाड़ियों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (DELHI-NCR) में एंट्री करने पर दोबारा बैन लग गया है. यह रोक दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गौतमबुद्ध नगर में लागू रहेगी. साथ ही कई अन्य कामों पर भी रोक लगा दी गई है. 

हवा की धीमी गति को माना जा रहा है प्रदूषण बढ़ने का कारण

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) यानी CAQM ने शुक्रवार को हवा के खराब होते स्तरके बाद ग्रैप-3 लागू करने का आदेश जारी किया. इस आदेश में प्रदूषण के लगातार बढ़ने का कारण हवा की बेहद धीमी गति और विपरीत मौसमी परिस्थितियों को माना गया है. प्रदूषण को कम करने के लिए जहां डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है, वहीं दिल्ली-एनसीआर में गैरजरूरी निर्माण कार्य, स्टोन क्रशर और खनन के काम पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अहमियत वाले प्रोजेक्ट्स, हेल्थकेयर, रेलवे, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, इंटरस्टेट बस टर्मिनल्स, हाइवे, फ्लाइओवर, ओवरब्रिज, सड़क, पॉवर ट्रांसमिशन, पाइपलाइंस, सफाई और पानी सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं रहेगी.

कक्षा-5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में करने की सलाह

CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू करने के साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपने इलाकों में फिजिकल एजुकेशन की कक्षाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. साथ ही कक्षा-5 तक के बच्चों को स्कूल बुलाने के बजाय ऑनलाइन मोड में स्टडी कराए जाने की सलाह दी गई है.

कब-कब लागू होती है ग्रैप की कौन सी स्टेज

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू होने वाले GRAP की चार स्टेज हैं. GRAP-1 को तब लागू किया जाता है, जब हवा की गुणवत्ता खराब (AQI 201-300) स्तर पर होती है. GRAP-2 हवा के बेहद खराब (AQI 301-400) होने पर और GRAP-3 हवा की गुणवत्ता के गंभीर (AQI 401-450) स्तर पर पहुंचने पर लागू होता है. GRAP-4 यानी टॉप स्टेज को तब लागू किया जाता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स अति गंभीर यानी 450+ AQI Level पर पहुंच जाता है. 

दिल्ली में कौन फैला रहा कितना प्रदूषण

राजधानी में एक ऑफिशियल डाटा के लिहाज से बुधवार और गुरुवार को हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की शाम 5 बजे तुलना की गई है. इसके हिसाब से-

  • गुरुवार को दिल्ली की हवा में PM 2.5 पार्टिकल्स फैलाने में वाहनों का 35% योगदान था.
  • बायोमॉस प्रॉडक्ट्स जलाए जाने की प्रदूषण में हिस्सेदारी करीब 34% था.
  • 6% प्रदूषण राजधानी में प्लास्टिक और कचरा जलाए जाने से फैल रहा था.
  • बुधवार को 61% प्रदूषण का कारण सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों का धुआं था.
  • बायोमॉस प्रॉडक्ट्स के कारण हवा में 20% प्रदूषण शामिल हो रहा था.
  • कचरा और प्लास्टिक जलाए जाने की हिस्सेदारी महज 1% ही दर्ज हुई थी.

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