'स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट हटाएं कांग्रेस नेता', दिल्ली HC ने पवन खेड़ा-जयराम रमेश को भेजा समन

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 29, 2022, 01:51 PM IST

कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को हाईकोर्ट ने भेजा समन

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है. साथ ही कांग्रेस नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े ट्वीट और वीडियो को डिलीट करने का निर्देश दिया है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को शुक्रवार को समन जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया है.

जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित पोस्ट हटा दें. कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया था. साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी. इसके बाद स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दायर कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया था. केंद्रीय मंत्री ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की थी.

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18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. मानहानि का सिविल सूट होने की वजह से समन भी जारी किया गया है.

क्या था पूरा मामला?
दरअसल, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) की बेटी पर गोवा में 'अवैध बार' (Illegal Bar) चलाने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था, 'केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ने गोवा में अपने ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ देकर 'बार लाइसेंस' जारी करवाए. 22 जून 2022 को लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए जिस 'एंथनी डीगामा' के नाम से आवेदन किया गया, उनकी पिछले साल मई में ही मौत हो चुकी है. एंथनी के आधार कार्ड से पता चला है कि वे मुंबई के विले पार्ले के निवासी थे. आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले वकील को इनका मृत्यु प्रमाण-पत्र भी मिला है.' 

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'स्मृति ईरानी को बर्खास्त करें पीएम मोदी'
पवन खेड़ा ने कहा था, 'दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि बार लाइसेंस के लिए आवश्यक रेस्तरां लाइसेंस के बिना ही बार लाइसेंस जारी किये गए. हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से स्मृति ज़ुबिन ईरानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए.' पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया, 'स्मृति ईरानी को बताना चाहिए ये धांधली किसके इशारे पर हो रही है? अवैध कार्यों को अंजाम देने के पीछे कौन है? जो स्मृति ईरानी कल तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर तरह-तरह के सवाल पूछ रही थीं, वो आज अपने पारिवारिक भ्रष्टाचार पर चुप क्यों है?' इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्वीटर हैंडल से कई तस्वीरें शेयर की थीं.
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