डीएनए हिंदी: दिल्ली हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाल द्वारा दायर मानहानि के मामले में संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को तलब किया है. कोर्ट ने सभी को 17 अप्रैल को पेशी के लिए हाजिर होने का आदेश दिया गया है. इस याचिका में आरोप लगाए गए कि एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिए गए. कोर्ट के मुताबिक अब तीनों को ही कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा.
याचिका में कहा गया है कि ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे ने उन विधायकों और सांसदों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इसी मानहानि मामले में याचिका दायर कर सांसद संजय राउत, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे को तलब किया है.
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी भेजा नोटिस
शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों को लेकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे द्वारा दिए गए बयान अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर छाए हुए हैं. इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ नोटिस जारी किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछा है कि क्या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी भी इन तीनों द्वारा विधायकों, सांसदों को लेकर दिए गए बयानों को लेकर पोस्ट हैं. उन्हें यह बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें क्यों नहीं हटाया गया.
मानहानि के मामले में बढ़ेंगी मुश्किलें?
शिवसेना के विधायकों और सांसदों ने पार्टी में फूट पड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था जिसके बाद बीजेपी के सपोर्ट से महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी थीं. इसको लेकर उद्घव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने कई राजनीतिक हमले बोले थे और यह तक कहा गया था कि एकनाथ शिंदे ने 2000 करोड़ में शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी खरीद लिया था.
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उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे तीनों पर ही मानहानि का केस फाइल किया गया था. इसके चलते अब हाईकोर्ट ने तीनों को व्यक्तिगत तौर पर 17 अप्रैल को पेश होना होगा.
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