डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली में एक शख्स को ऐसा गंदा काम करने के आरोप में पकड़ा गया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस शख्स पर सड़क के आवारा कुतिया के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. इस घिनौनी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाले एक NGO की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है. NGO के वॉलंटियर्स का आरोप है कि यह शख्स लगातार ऐसा गंदा काम कर रहा है. वायरल वीडियो भी सुभाष नगर स्थित आरोपी के वेयरहाउस के अंदर का होने का दावा किया गया है, जिसे दरवाजे के नीचे से कुतिया के साथ दुष्कर्म करते समय बनाया गया है.
पुलिस ने दर्ज नहीं की थी पहले FIR, अधिकारियों के हस्तक्षेप पर हुई कार्रवाई
पीपुल फॉर एनीमल्स संगठन के एक वॉलंटियर के हवाले से India Today ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी के खिलाफ पहले भी शिकायत की गई थी. वॉलंटियर ने कहा, आरोपी के खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही थीं और वीडियो सबूत भी पेश किए गए थे. इसके बाद हमने पुलिस से उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा. हमने पुलिस को सारा ब्योरा दिया और FIR दर्ज करने की अपील की. उन्होंने कहा कि थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया. इसके बाद हमने सीनियर अफसर से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. NGO के वॉलंटियर ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
पहले 6 सितंबर को और फिर 13 सितंबर को किया गंदा काम
शिकायत के मुताबिक, आरोपी को 6 सितंबर को एक आवारा कुतिया के साथ रेप करते समय वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था. आरोपी ने इस गंदी हरकत को अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड करने वाले शख्स का फोन छीन लिया था और उसे धमकी भी दी थी. हालांकि बाद में पुलिस के हस्तक्षेप पर आरोपी ने मोबाइल फोन वापस कर दिया था.
NGO वॉलंटियर के मुताबिक, 13 सितंबर को आरोपी को फिर से एक कुतिया का रेप करते हुए पकड़ा गया. वह आवारा कुतिया को रोटी आदि का लालच देकर अपने मेकशिफ्ट वेयरहाउस में ले जाता है, जहां उसके साथ रेप करता था. हमें इस बात की जानकारी मिलने पर हमने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने यह कह दिया कि वीडियो में मौजूद शख्स की पहचान सुनिश्चित करना जरूरी है. इसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे.
इन धाराओं में दर्ज हुआ है अब मुकदमा
एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक, IPC की धारा 268, 377, 428, 429 और जानवरों के साथ क्रूरता की रोकथाम अधिनियम (11 Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत 15 सितंबर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन (Rajouri Garden police station). वीडियो में आरोपी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखने के कारण हम पहले उसकी पहचान की पुष्टि करेंगे. इसके बाद कानून के हिसाब से कदम उठाया जाएगा.
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